कंटेन्मेंट ज़ोन की नई लिस्ट जारी, 500 ग़ज़ में नहीं होगा कोई मूवमेंट
जिलाधीश गुरुग्राम द्वारा गुरुग्राम में बनाए गए 51 मैक्रो कन्टेनमेंट जोनों के 500 गज के आसपास कोई दुकान, संस्थान या किसी प्रकार की गतिविधि पूर्णतः रहेंगी प्रतिबंधित, गुरुग्राम पुलिस संबंधित संसाधनों सहित रहेगी तैनात।
आवश्यक सेवाओं, निर्माण कार्यों व उड़पादन यूनिटों पर नही होगा कोई प्रतिबन्ध। उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार तत्परता से की जाएगी कार्यवाही।
▪️कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से जिलाधीश गुरुग्राम द्वारा आज दिनांक 27.04.2021 को गुरुग्राम जिला में 51 मैक्रो कन्टेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इन कन्टेनमेंट जोन के 500 गज के आसपास कोई भी दुकान, संस्थान नहीं खुलेंगे तथा इन ज़ोन में किसी प्रकार की गतिविधि नहीं होगी। इन स्थानों (कन्टेनमेंट जोन) पर सिर्फ आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल, ग्रोसरी, खाने की वस्तुओं की होम डिलीवरी करने वाले होटल/रेस्टोरेंट्स चल सकते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी दुकान व गतिविधियां बन्द रहेंगी। इन कन्टेनमेंट जोन के एरिया में यदि कोई निर्माण कार्य चल रहा है या कोई फैक्टरी जिसमें किसी भी प्रकार का उत्पादन का कार्य होता है तो उन पर भी यह नियम प्रभावी नहीं होगा अर्थात यह गतिविधियां चलती रहेंगी।
▪️इन सभी कन्टेनमेंट जोन में समुचित संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। यदि कोई भी व्यक्ति बेवजह मूवमेंट करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। सभी थाना प्रबंधको को इस बारे आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि बिना मूवमेंट पास के कोई भी व्यक्ति इन स्थानों पर मूवमेंट ना करने पाएं तथा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकान आदि 24 घंटे बंद रहेंगी।
▪️कन्टेनमेंट जोन में नियमों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज करके व चालान करके सख्त कार्यवाही की जाएगी।